बिहारशरीफ के किसी मोहल्ले, किसी गली या किसी सड़क से आप गुजरेंगे तो आपको एक चीज हर जगह दिखेगी वो है कोचिंग। बिहारशरीफ में कोचिंग का धंधा कुकुरमत्ते की तरह फैल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कोचिंग चलाने वालों पर लगाम कसने की कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के निर्देश के मुताबिक अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग नहीं चलेगा। अब हर कोचिंग वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया है। अगर वे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनपर कोचिंग एक्ट 2010 के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोचिंग संचालकों को अब आयकर और जीएसटी देना होगा यानि हर कोचिंग वालों को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है ।जिला प्रशासन के मुताबकि जो कोचिंग संचालक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उसपर ताला जड़ दिया जाएगा ।
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हैं मापदंड
क. कोचिंग के शिक्षकों की योग्यता और अनुभव का विवरण देना होगा
ख. क्लास रूम की संख्या
ग. प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा
घ. विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था
ड़. छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय
च. सिलेबस और फीस का विवरण
छ. पीने के पानी की समुचित व्यवस्था
ज. पार्किंग की व्यवस्था
कोचिंग के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानिए
क. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ पांच हजार रुपए का ड्राफ्ट डीईओ दफ्तर में जमा करना होगा
ख. आवेदन में कोचिंग संचालक द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी
ग. आवेदन में दी गई जानकारी सही पाए जाने पर ही रजिस्ट्रेश किया जाएगा
कोचिंग एक्ट 2010 में और क्या क्या है
क. रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए ही वैध होगा
ख. जहां 10 साल हैं या उससे कम हैं वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आएंगें
ग. पहली बार उल्लंघन करने पर 25 हजार का जुर्माना
घ. दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख का जुर्माना
ड़- दूसरी बार के बाद शिकायत मिलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा
जिला प्रशासन के कड़े रूख के बाद कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शहर में बेतरतीब तरह से फैले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाई जा सकती है