बिहारशरीफ के नागेश्वर मॉल समेत कई जगहों पर रविवार को धुआंधार छापेमारी हुई।कोलकाता बाजार से लेकर बिग बाजार तक, रियालंस ट्रेंड से वी टू व तक, राजगीर से लेकर हिलसा तक और हरनौत से लेकर इस्लामपुर तक हर जगह सघन छापेमारी हुई। कई जगहों पर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया ।
प्लास्टिक बैन को लेकर छापेमारी
दरअसल, बिहारशरीफ के अलावा राजगीर, हिलसा, इस्लामपुर और सिलाव में रविवार से प्लास्टिक और पॉलीथिन पूरी तरह से बैन हो गया। यहां दिनभर धुंआधार छापेमारी होती रही। इतना ही नहीं, कई दुकानदारों पर जुर्माना भी किया गया। पहले दिन बिहारशरीफ के बड़े प्रतिष्ठानों को टारगेट करके छोटे व्यवसाइयों को बंदी की सख्ती का संदेश दिया गया। रिलायंस ट्रेंड व वी टू में कुछ नहीं मिला। लेकिन, बाजार कोलकाता में 10 बोरे प्लास्टिक थैले मिले। जबकि, बिग बाजार में प्लास्टिक के 13 बैग मिले। इन सब सामानों को टीम ने जब्त कर लिया। साथ ही, पहली बार पकड़े जाने के कारण दोनों दुकानदारों पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना हुआ। दूसरी बार, पकड़े जाने पर ढाई हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
जुर्माना के क्या हैं प्रावधान
दुकानदारों के उपयोग, भंडारण व बिक्री पर: पहली बार 1500 रुपये का फाइन होगा, दूसरी बार 2500 रुपये और अगर इसके बाद जब भी वे पकड़े जायेंगे तो उन पर 3500 रुपये का फाइन होगा।
पॉलिथीन भंडारण करते और बेचते पकड़े जाने पर बड़े व्यवसायी से: पहली बार 2000 रुपये, दूसरी बार में 3000 रुपये और इसके बाद आगे जब भी पकड़े जायेंगे तो उन पर 5000 रुपये का फाइन किया जायेगा।
घरेलू उपयोग करने वाले आम लोगों से: पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये और आगे हर बाद 500 रुपये फाइन होगा।
इसके अलावा खुले में पॉलिथीन जलाने पर 2000, 3000 और 5000 रुपये का फाइन। बिना सूचना के खेल करना और 150 लोगों की भीड़ जमा करने पर 1500, 2000 और 2500 रुपये का फाइन किया जायेगा।