बिहार दारोगा बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है ।
1 मार्च को आएगा फैसला
पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने दारोगा बहाली के मुख्य परीक्षा के नतीजे को अवैध करार दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की बेंच में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है । अब 1 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा । जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि दारोगा बहाली के मुख्य परीक्षा के परिणाम अवैध हैं या सही ।
क्या है पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की बेंच ने याचिकाकर्ता रमेश कुमार तथा अन्य 195 लोगों के द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई करते हुए दारोगा बहाली की परीक्षा को अवैध करार दिया था। साथ ही पूरे परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमिशन को नए सिरे से सम्बन्धित नियमों का पालन करते हुए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने को कहा था।
आपको बता दें कि बिहार में दारोगा के कुल 1717 पदों के लिए 22 जुलाई 2018 को मुख्य परीक्षा ली गयी थी । जिसमें 29359 अभ्यार्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में दस हजार एक सौ इकसठ अभ्यर्थी सफल घोषित किये गए थे। जिसके बाद करीब 195 अभ्यार्थियों ने रिजल्ट के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने रिजल्ट को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की गई है। जिसपर अब सुनवाई पूरी हो गई है और 1 मार्च 2019 को इस पर फैसला आएगा।