नवादा,गया,औरंगाबाद और जमुई में नॉमिनेशन के लिए मिलेंगे महज 4 दिन.. जानिए क्यों

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लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर तरफ चुनावी चर्चा ही हो रही है। नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद में पहले चरण में मतदान होने हैं। इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होगी। लेकिन खास बात ये है कि होली की छुट्टियां उम्मीदवारों के नामांकन पर भारी पड़ सकता है। पहले चरण का नॉमिनेशन 18 मार्च से 25 मार्च के बीच होगा। लेकिन 21 से 24 मार्च तक छुट्टी है जिसकी वजह से नॉमिनेशन नहीं होगा ।

कब कौन सी छुट्टी है
निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक 21 और 22 को एनआइ एक्ट के तहत होली का अवकाश है। 23 मार्च को महीने का चौथा शनिवार और 24 मार्च को रविवार का दिन है। दूसरा और चौथा शनिवार और प्रत्येक रविवार भी एनआइ एक्ट में शामिल है। ऐसे में चार दिन तक नामांकन नहीं हो सकेगा। इस परिस्थिति में चुनाव लड़ने को इच्छुक उम्मीदवारों को 18,19,20 और 25 तारीख कुल 4 दिन नामांकन फार्म भरने के लिए समय मिलेगा।

कितने का कटवाना होगा नाजिर रसीद
लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले एनआर यानि नाजिर रसीद कटवानी आवश्यक है। इसके लिए आयोग की ओर से शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार जनरल कैटोगरी के उम्मीदवारों के लिए 25 हजार रुपये का एनआर कटेगा। जबकि बाकी कैटेगरी यानि एससी-एसटी, महिला और अन्य सभी के लिए साढ़े 12 हजार रुपये का एनआर कटेगा। निर्वाचन शाखा के नाजिर के यहां यह एनआर कार्यालय अवधि में कटाया जा सकता है।

शुभ मुहूर्त में नामांकन के लिए उम्मीदवार देख रहे पंचांग
लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिनका भी ज्योतिष विज्ञान में आस्था है वे शुभ मुहूर्त आदि देखकर ही नामांकन करने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने अपने पंडित जी से शुभ मुहूर्त, समय-काल आदि की तिथि मांगी है।उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने के लिए संयोगवश कम दिन ही मिले हैं ऐसे में संभव है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही हर रोज उम्मीदवार व उनके समर्थकों की भीड़ बाजार में देखने को मिले।

5 व्यक्ति ही आरओ कक्ष में कर सकेंगे प्रवेश
लोकसभा चुनाव की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन फार्म दाखिल करने जाते समय अपने साथ कुल 5 लोगों को ही लेकर आरओ कक्ष में दाखिल होंगे। इसमें एक प्रस्ताव, एक समर्थक का होना जरूरी है। इसके अलावा अन्य कोई 2 लोग ही निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जा सकेंगे। इधर, एक अन्य जानकारी के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रस्ताव को साथ ले जाना जरूरी होगा। सभी प्रस्ताव का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज रहना जरूरी है।

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