बिहारशरीफ नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स को लेकर मॉनसून ऑफर दिया है। नगर निगम 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 5 फीसदी का छूट देगा। लेकिन अगर कोई 30 जून के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करेगा तो उसपर जुर्माना भी लगाने का ऐलान किया है। टैक्स वसूली को लेकर निगम में टैक्स कलेक्टरों के साथ बैठक हुई। जिसमें सभी टैक्स कलेक्टरों को हर हाल में लक्ष्य से अधिक टैक्स वसूली का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर प्रबंधक राजीव कुमार ने की। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मकान हैं जिसका पिछले कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं हुआ है। वैसे मकानों से टैक्स वसूलने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। बैठक में राजस्व पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, टैक्स कलेक्टर संजय कुमार, नवनीत कुमार, शिव कुमार, अवधेश पासवान, मनोज कुमार, शंभु कुमार मौजूद थे।
डिफॉल्टर पर लगेगा जुर्माना
बड़े और छोटे बकायेदारों से टैक्स वसूली के लिए नगर निगम ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है। जो बकायेदार जितने लंबी अवधि से टैक्स जमा नहीं किये उनसे उतनी ही ज्यादा टैक्स की वसूली की जायेगी। जो 106.5 प्रतिशत से लेकर 13.5 प्रतिशत तक होगा
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किस साल के लिए कितना जुर्माना
2012-13 – 106.5 प्रतिशत
2013-14- 85.5 प्रतिशत
2014-15 67.5 प्रतिशत
2015-16 49.5 प्रतिशत
2016-17 31.5 प्रतिशत
2017-18 13.5 प्रतिशत
तैयार किया जा रहा डाटा
सभी घरों से टैक्स वसूलने के लिए बिहारशरीफ नगर निगम अभियान चलाएगा। इसके लिए टैक्स जमा करने वाले और नहीं जमा करने वालों का डाटा तैयार किया जा रहा है। कौन से होल्डिंग धारी कितने दिनों से टैक्स नहीं दे रहे इसका भी डाटा तैयार हो रहा है।
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नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए रखा लक्ष्य
बिहारशरीफ नगर निगम ने इस साल 8 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है। हालांकि पिछले साल टैक्स वसूली के टारगेट का 60 फीसदी टैक्स ही नगर निगम हासिल कर पाया था। ऐसे में इस बार टैक्स कलेक्टरों को नगर निगम ने सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों के लिए मॉनसून ऑफर भी दिया है। यानि 30 जून से पहले टैक्स जमा करने पर 5 फीसदी का छूट पाएं