नालंदा जिला प्रशासन ने कोचिंग चलाने वालों पर नए साल में नया फरमान जारी किया जाएगा। जिससे कोचिंग चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है ।जिला शिक्षा विभाग 12वीं तक के कोचिंग चलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है । सरकारी स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है ।
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सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग बंद
नालंदा जिले में दो हजार से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। डीईओ मनोज कुमार का कहना है कि स्कूल-कॉलेजों के समय पर ही कोचिंग का संचालन किया जाता है जिससे क्लास रूम में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। उन्होने कहा कि सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक प्लस टू लेबल के कोचिंग नहीं संचालित होंगे। ऐसा होने पर संबंधित संस्थानों विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों की सूची मांगी है।
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नए साल में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान
जनवरी 2019 में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। नया निबंधन के लिए संचालकों को फार्मेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। संचालकों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके संस्थान में सरकारी शिक्षक से शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। फॉर्मेट में आधारभूत संरचना, कारपेट एरिया, नामांकित छात्र-छात्राओं की सूची, कोचिंग प्रारंभ होने और बंद होने का समय, फी स्ट्रक्चर, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, शिक्षकेतर कर्मचारियों की संख्या की जानकारी देनी होगी।
यानि कुल मिलाकर नए साल में कोचिंग चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है ।