नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह एक्शन में हैं. काम में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले नालंदा के डीएम ने इस बार सरकारी बाबू पर कार्रवाई की है. डीएम योगेंद्र सिंह ने हिलसा के सीओ पर जुर्माना लगाया है। हिलसा के सीओ अखिलेश प्रसाद शर्मा पर दो अलग-अलग मामले में 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं उन्हें अपनी जेब से ये जुर्माना भरना पड़ेगा
क्या है पूरा मामला
दरअसल, जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 20 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान हिलसा के अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद शर्मा के खिलाफ दो मामले थे. इन दोनों मामलों में हिलसा के अंचलाधिकारी ना तो स्वयं उपस्थित थे, ना ही किसी तरह का कोई रिपोर्ट पेश किया. जिसके बाद डीएम साहब ने कार्रवाई की
पहले मामले में 5 हजार का जुर्माना
पहले मामले में परिवादी श्याम किशोर प्रसाद ने अतिक्रमण वाद के अनुपालन के लिए हिलसा के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के खिलाफ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार यानि डीएम के सामने अपील की थी . सुनवाई के दौरान हिलसा के सीओ मौजूद नहीं थे. ऐसे में इस मामले में उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
दूसरे मामले में भी 5 हजार का जुर्माना
जबकि दूसरे मामले में चंद्र भूषण प्रसाद ने गैरमजरूआ भूमि एवं आम रास्ता को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हिलसा के फैसले के खिलाफ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार यानि डीएम के सामने अपील की थी. इन दोनों मामलों में डीएम ने लोक प्राधिकार के रूप में सीओ हिलसा पर लापरवाही बरतने के कारण अलग-अलग 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित करने का आदेश पारित किया।
यानि हिलसा के सीओ अखिलेश प्रसाद शर्मा को अब अपनी जेब से 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा . इतना ही नहीं डीएम साहब की इस कार्रवाई से उनका सर्विस रिकॉर्ड भी खराब होगा.