नालंदा जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले पांच दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया है. यानि संपूर्ण नालंदा जिला 15 जुलाई तक लॉकडाउन लागू हो गया है । कहा जा रहा है कि इसके बाद भी लोगों ने अपनी आदत में सुधार नहीं लाया तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
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क्या क्या खुलेंगे
1. सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे,आम लोगों के प्रवेश बंद रहेंगे।सभी पदाधिकारी और कर्मी मास्क लगाकर रहेंगे।
2. खाद्यान्न और किराने की दुकान सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुलेगी।
3. फल सब्जी और दूध की दुकान भी सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी
4. पशु चारा की दुकानें सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी
5.प्राइवेट और सरकारी हॉस्पीटल
6. दूरसंचार सेवा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एटीएम सेवाएं
7. डेयरी और डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान
8. दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान
9. पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसी
10. पोस्ट ऑफिस, कुरियर सेवाएं
11. ई-कॉमर्स सेवाएं,जनवितरण प्रणाली की दुकानें
12. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया
12. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग से संबंधित सेवाएं
13. विद्युत जनरेटर ट्रांसमिशन और वितरण से संबंधित सेवाएं
14. निजी सुरक्षा सेवा
15. औद्योगिक प्रतिष्ठान समाज
मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
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क्या क्या बंद रहेंगे
1. आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन बंद रहेंगे ( लेकिन मालवाहक वाहन, एंबुलेंस, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त वाहन, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी)
2. सुबह 6:00 बजे से रात्रि के 9:00 बजे घरों से बाहर निकलने पर रोक( अतिआवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, लेकिन मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य है)
3. रेस्टोरेंट में इन हाउस डाइनिंग पर रोक रहेगी किंतु होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी
4. नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे
5. बिना पास निजी वाहनों के चलने की अनुमति नहीं
6. विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शरीक नहीं होंगे
6. दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं
7. विवाह समारोह की पूर्व सूचना लिखित में स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा
8. सभी पूजा स्थल ( मंदिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, गिरिजाघर) आमलोगों के लिए बंद रहेंगे
9. किसी प्रकार के धार्मिक समागम की अनुमति नहीं होगी
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क्या होगा जरूरी
– नालंदा जिले के इंट्री प्वाइंट और शहर के अंदर जांच होगी.
– सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य
– अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी।
-सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
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नालंदा डीएम का क्या कहना है
नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह का कहना है लॉकडाउन आम जनता की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। लोग सहयोग करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नियमों का पालन करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज के दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें।
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