बिहारशरीफ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू होने वाला है । इसके लिए नालंदा जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हुई है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है ।
10 दिन का अल्टीमेटम
बिहार शरीफ में रांची रोड पर फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है। भरावपर से लहेरी थाना तक सड़कें काफी संकीर्ण है । कई लोगों ने सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 30 लोगों को नोटिस दिया है और 10 दिन के भीतर अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है । अगर अतिक्रमणधारी वहां से अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो फिर उसपर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा
कहां से कहां तक एक्शन
बताया जा रहा है कि कहीं दुकान तो कहीं अवैध छज्जा की वजह से गार्डर निर्माण में प्रॉब्लम हो रही है । जिसकी वजह से अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। नालंदा लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक,भरावपर से एशिया होटल के समीप तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश सीओ ( सर्किल ऑफिसर) को दिया गया है। जबकि एशिया होटल से लहेरी थाना तक अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है । बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है वो जिला परिषद है ।
गार्डर के काम में देरी
दरअसल, एलआईसी ऑफिस से लेकर सोगरा कॉलेज तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें पाइलिंग और कैपिंग का काम पूरा हो गया है। अब गार्डर लगाने की तैयारी चल रही है। गार्डर का काम पूरा होते ही, रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन निर्माण कार्य को पूरा करने में समस्या आ गई है। भरावपर से लहेरी थाना तक मशीन लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जिससे गार्डर का काम बाधित है।
अफसरों ने लिया जाया
काम में हो रही देरी को लेकर नालंदा के डीडीसी श्रीकांत कुंडलीक खांडेकर, नगर आयुक्त दीपक मिश्रा, एसडीओ नितिन काजले वैभव ने निरीक्षण किया। इस दौरान एजेंसी ने बताया गार्डर चढ़ाने के लिए करीब 15-20 फीट जगह की आवश्यकता है। अतिक्रमण की वजह से परेशानी हो रही है। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
नगर आयुक्त ने क्या बताया
बिहारशरीफ के नगर आयुक्त का कहना है कि भरावपर से लहेरी थाना तक सड़क काफी संकीर्ण है। जहां सभी लोगों को नोटिस दिया गया है। अगर स्वेच्छा से खाली कर देते हैं तो ठीक है नहीं तो विभागीय स्तर से कार्रवाई होगी। उन्होंने नालंदा लाइव को बताया कि करीब 30 दुकान और मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया है। अधिकांश दुकान जिला परिषद की जमीन पर है। फिलहाल रोड के पुरब दिशा में जमीन की आवश्यकता है, इसलिए संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया है। जरूरत पड़ी तो पश्चिम दिशा में भी मकान को खाली कराया जा सकता है।