नालंदा में सिगरेट,बीड़ी पीने वालों सावधान.. धूम्रपान करने वालों पर लगा 15 हजार का जुर्माना

0

नालंदा जिला में बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर है. जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है . सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर पहले दिन करीब 15 हजार रुपए का फाइन वसूला गया है . दरअसल, कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ छापेमारी की गई। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धू्म्रपान करना सख्त मना है और ऐसा करने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. ये अभियान नालंदा जिला के तीनों अनुमंडलों में चलाया गया.

सबसे ज्यादा बिहारशरीफ में पकड़े गए
बिहारशरीफ में एसडीओ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। जिसमें बीडीओ, सीओ, एसएचओ और मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। बिहारशरीफ अनुमंडल में कुल 60 लोगों से 11 हजार 700 रुपए जुर्माना वसूला गया। बिहारशरीफ के एसडीओ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपया जुर्माना का प्रावधान है।

राजगीर में 6 लोग पकड़े गए
राजगीर अनुमंडल में एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर 6 लोगों से 1200 रुपया जूर्माना वसूला गया है। डीएसपी सोमनाथ प्रसाद ने बताया कि राजगीर, सिलाव, वेन, गिरियक, कतरीसराय आदि जगहों पर छापेमारी कर कुल 6 लोगों से 1200 जुर्माना वसूला गया है।

हिलसा में चार लोग पकड़ गए
हिलसा अनुंडल में भी कोटपा अधिनियम को सख्ती से पलन करते देखा गया। एसडीओ वैभव चौधरी ने हिलसा-योगीपुर रोड में रेलवे गुमटी के समीप दुकान पर सिगरेट पीते 4 युवक को रंगे हाथ पकड़ गया। सभी से 800 जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार बीडीओ राजदेव रजक ने भी कार्यालय के सभी कर्मियों को तंबाकू जनित पदार्थों का सेवन नहीं करने की शपथ दिलायी।

अस्थावां में तीन लोगों पर लगा जुर्माना
कोटपा अधिनियम के तहत अस्थावां बाजार में तीन लोगों पर जुर्माना लगाया गया। अस्थावां के बीडीओ पंकज कुमार निगम ने बताया कि बाजार में एक सिगरेट पीने वाले और पान गुमटी में सिगरेट बेचने पर 600 रुपये जुर्माना किया गया। ऐसे लोगों पर 200 रुपये से 1 हजार तक जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही तीन माह से एक साल तक कारावास की सजा हो सकती है। छापेमारी में चिकित्सा प्रभारी प्रेम कुमार, हेल्थ मैनेजर हेमंत कुमार शामिल थे।

दुकानों में लगेगा बोर्ड
बिहारशरीफ के एसडीओ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि दुकानदारों को बिक्री करने पर रोक लगाने से संबंधित अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन जागरूकता से संबंधित बोर्ड लगाना होगा। दुकानदारों को तम्बाकू से होने वाली बीमारियों से संबंधित जानकारी को सफेद पट्‌टी पर काले रंग से लिखवाकर टांगना होगा।

क्या कहता है कोटपा कानून
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध लगाने के लिए 2003 में सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन, निरोध तथा व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 बनाया गया. जिसे कोटपा ( COTPA) कहा जाता है. इस कानून की धारा-21 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है । इस कानून को गांधी जयंती के मौके पर 02 अक्तूबर 2008 को पूरे देश में लागू किया गया.

कौन कौन सी जगह सार्वजनिक स्थान में आते हैं
सार्वजनिक स्थान का मतलब ये है कि जहां लोग आते जाते हों. कोटपा कानून के तहत बारात घर, बैंक्वेट हाल,ऑडिटोरियम,अस्पताल भवन,रेल प्रतीक्षालय, ऐतिहासिक स्थान,न्यायालय भवन, सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय,काम करने के स्थान,सार्वजनिक कार्यालय,मनोरंजन केंद्र,रेस्तरां बार,होटल,डिस्कोथिक्स,जलपान कक्ष,कैंटीन,कॉफी हाउस,पब्स,हवाई अड्डा,शैक्षणिक संस्थान,बैंक,शॉपिंग मॉल,सार्वजनिक जन सुविधा,रेलवे स्टेशन,बस अड्डा ,खुले ऑडिटोरियम,स्टेडियम,सिनेमा घर,वो स्थान जहां आम जनता की आवाजाही होती है.

Load More Related Articles
Load More By Nalanda Live
Load More In खास खबरें

Leave a Reply

Check Also

ट्रक-ऑटो में टक्कर, 6 लोगों की मौत.. 7 की हालत गंभीर

एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है.. जब तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो के बीच आमने-सामन…