अगर आपको या आपके रिश्तेदार या परिवार में किसी को जमीन की रजिस्ट्री करवानी है तो आपके लिए ही ये जरूरी ख़बर है। क्योंकि बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना बेहद आसान हो गया है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए ना तो तगड़ा शुल्क देना पड़ेगा। ना ही घूस या चढ़ावा चढ़ाना होगा । इतना ही नहीं नई व्यवस्था से आप सरकारी रजिस्ट्री शुल्क में तो छूट हासिल कर ही सकते हैं
अब नजराना की जरूरत नहीं
बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। जिसके बाद आपको स्टांप पेपर के लिए अवैध नजराना देने की जरूरत नहीं रह गई है। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब किसी से दस्तावेज तैयार करवाने की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कई मॉडल डीड तैयार करा दिए हैं। जिसमें जमीन का ब्योरा, बेचने और खरीदने वाले का ब्योरा रिक्त स्थानों पर भरकर दस्तावेज खुद ही तैयार किया जा सकता है।
20 प्रतिशत रजिस्ट्री अब मॉडल डीड से होगी
अब सभी निबंधन कार्यालयों में कम से कम 20 प्रतिशत रजिस्ट्री मॉडल डीड के सहारे करनी होगी। राज्य के सभी 125 निबंधन कार्यालयों को इसका पालन करना होगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सभी जिलों के अवर निबंधकों को इस बारे में निर्देश दे दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन महीने में करीब 14 हजार रजिस्ट्री मॉडल डीड के माध्यम से बिना किसी सहयोग के कराए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक दिन में पूरी कर ली जाए।
स्टांप ड्यूटी में भी छूट
मॉडल डीड में पूरी जानकारी और प्रक्रिया लिखी रहती है, जिससे बिना कातिब की सहायता लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन डीड की कापी तैयार कर सकेगा। निबंधन विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में 31, अंग्रेजी में 31 तथा उर्दू में 29 प्रकार का मॉडल डीड है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी की राशि में एक प्रतिशत या अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जाती है। मॉडल डीड के माध्यम से लोगों को रजिस्ट्रेशन में सहयोग के लिए निबंधन कार्यालयों में सहायता (मे आइ हेल्प यू) काउंटर भी खोले गए हैं।