
बिहार में परियोजना विद्यालयो में नौकरी कर रहे टीचरों की मुराद पूरी हो गई है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रोजेक्ट स्कूलों के 224 शिक्षकों की नौकरी साल 2000 के स्थान पर 1989 से मान्य कर लिया है। उनका वेतन 1989 से ही लागू होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दे कि 1984-85 के परियोजना विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से चार शिक्षक नियुक्त किए गए। इन शिक्षकों की नियुक्ति 1989 में हुई परन्तु वेतन की स्वीकृति जनवरी 2000 से हुई। जिस वजह से परियोजना बालिका विद्यालय शिक्षक संघ ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में वैसे सहायक शिक्षक जिन्हें 1989 के स्थान पर 2000 के प्रभाव से मान्यता दी गई, ने भी कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इन शिक्षकों को भी 1989 से मान्यता देने के निर्देश दिए। जो शिक्षक सेवा में अब तक हैं, वैसे शिक्षकों के बकाए का भुगतान पांच किस्तों में किया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें एकमुश्त लाभ दे दिया जाएगा