बिहार में शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी ख़बर है। शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों के अभियान का असर दिखने लगा है । आज हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा दायर कर मांग मान ली है।
चार प्रतिशत आरक्षण की मांग मानी
बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शिक्षक नियोजन को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसमें दिव्यांगों के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी थी। इसके बाद सरकार ने बहाली की पूरी प्रक्रिया रोक दी थी।
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जल्दी सुनवाई का अनुरोध
बिहार सरकार ने चीफ जस्टिस से मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। बिहार सरकार ने कहा कि पहले मामले की सुनवाई मार्च में होनी थी। लेकिन होली की छुट्टी और कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जिसकी वजह से शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में अब इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है।
शिक्षा मंत्री ने की पहल
शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द कोर्ट में फिर से मेंशनिंग करे। सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक दिन पहले कहा था कि सरकार ने पहले भी इस मामले में मेंशनिंग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस कोरोना ग्रस्त हो गए थे और सुनवाई नहीं हो पाई थी।
अब कोई दूसरा पेंच नहीं
बिहार सरकार की ओर से पुनः मेशनिंग करने और कोर्ट को यह आश्वासन देने के बाद कि वह दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण की मांग स्वीकार करती है, अब बहाली प्रक्रिया में कोई दूसरा पेंच नहीं बचता है। अब सिर्फ कोर्ट के निर्देश का इंतजार है।