बिहार में अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बनने के लिए सरकार ने नए नियम बनाया है. इस बात की जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णदेव प्रसाद वर्मा ने विधानसभा में दिया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सवाल पूछा गया था कि बिहार में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी नहीं मिल रही है ।
TET एग्जाम में पास होना जरुरी
विधायकों के सवाल के जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में TET Exam उत्तीर्ण आश्रित को ही अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी शिक्षक की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गयी है तो उनके परिजन या आश्रित को बिना टीईटी पास किए अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी नहीं मिल सकती है। अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है ।