बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है । अब अनंत सिंह की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है । अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो सकती है । क्योंकि पटना की अदालत ने AK-47 मामले में अनंत सिंह को सजा सुना दी है।
कितने साल की सजा
पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने 14 जून को उन्हें दोषी करार दिया था।अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है।
Big Breaking: RJD MLA and strongman Anant Singh has been sentenced to 10 yrs of imprisonment by the MP-MLA court in Patna. He was found guilty of keeping AK-47 and other weapons at his residence.
— Rajgopal (@rajgopal88) June 21, 2022
क्यों जाएगी विधायकी
अनंत सिंह को 10 की सजा मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि दो साल से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार का दावा है कि फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती देंगे।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये मामला तीन साल पहले की है । 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस ने विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में छापेमारी की थी। छापेमारी में विधायक के पुश्तैनी घर से AK-47,33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। जिसमें बाढ़ थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।
Bihar | MP/MLA court in Patna finds RJD MLA and strongman Anant Singh guilty in a case where police recovered an AK-47 gun & other weapons from his residence. Police seized these weapons from MLA's residence in raids conducted in August 2019.
(File Pic) pic.twitter.com/ZNiLeBkHWL
— ANI (@ANI) June 14, 2022
किन किन धाराओं में केस दर्ज
अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 7, आईपीसी की धारा 2 और विस्फोटक अधिनियम के तहत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।इसमें अनंत सिंह और उनके मकान के केयरटेकर दोनों के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप गठित हुआ।
लुकआउट नोटिस जारी हुआ था
केस दर्ज होने के बाद अनंत सिंह फरार चल रहे थे । जिसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। केस दर्ज होने के 10 दिन बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया था। इसके बाद पटना पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले आई थी।
34 महीने तक चली सुनवाई
इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन सुनवाई हुई। जो 34 महीने तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए। लेकिन फिर भी दोषी करार दिए गए
कब-कब क्या हुआ
16 अगस्त 2019 : अनंत सिंह के पैतृक आवास लंदावा पर छापेमारी, एके-47 और 2 ग्रेनेड बरामद
16 अगस्त 2019 : बाढ़ थाने में मुकदमा दर्ज
25 अगस्त 2019 : दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर
5 नवंबर 2019 : पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की
17 जून 2020 : विशेष कोर्ट में ट्रायल ट्रांसफर
15 अक्टूबर 2020 : आरोप गठित हुआ
14 जून 2022: अनंत सिंह दोषी करार
21 जून 2022 : 10 साल की सजा