लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की मांगों को मान लिया है। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजूदरों के लिए ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने का एलान किया है।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। दरअसल, बिहार, तेलंगाना और पंजाब ने केंद्र सरकार से फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन चलवाने की मांग की थी। जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसे भी पढ़िए-Breaking News: मोदी सरकार ने दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन
कहां से कहां के बीच चलेगी ट्रेनें
1. राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना
2. राजस्थान के कोटा से झारखंड के हटिया
3. महाराष्ट्र के नासिक से मध्यप्रदेश के भोपाल
4. महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ
5. तेंलगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया
6. केरल अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर के बीच चलेंगे
इसे भी पढ़िए-लॉकडाउन में रेलवे ने चलायी स्पेशल ट्रेन.. जानिए कहां से कहां तक के लिए चली ट्रेन
इन नियमों का करना होगा पालन
1. ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्री की स्क्रीनिंग होगी। यात्री में कोविड-19 के लक्षण न दिखने पर ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यह स्क्रीनिंग यात्रियों को भेजने वाला राज्य कराएगा।
2. यात्रियों के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भोजन और पीने का पानी उन्हें भेजने वाला राज्य प्रारंभिक स्टेशन पर ही उपलब्ध कराएगा।
3. सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। लंबे समय की यात्रा में रेलवे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा।
4. अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद उनके गृह राज्य की सरकार उनकी स्क्रीनिंग, क्वारंटीन आदि की व्यवस्था करेगी।
सैनिटाइज बसों में यात्रियों को स्टेशन तक लाएं राज्य
रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को भेजने वाले राज्य यात्रियों को समूह में लाएं जिससे ट्रेन में उनके बैठने की व्यवस्था करने में आसानी हो। रेलवे ने यह भी निर्देश दिया है कि यात्रियों को भेजने वाले राज्य उन्हें सैनिटाइज की हुई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन कराते हुए ही स्टेशन तक लाएं।