नालंदा लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होना है। लेकिन अभी से ही आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले सामने आ चुके हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के तहत अभी तक 19 मामले दर्ज किए गए है।आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक दलों या संगठनों को बगैर अनुमति के सभा या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है।
निर्वाची पदाधिकारी ने क्या कहा
नालंदा के डीएम ने कहा कि चुनाव समाप्त होने तक दंड प्रक्रिया की धारा-144 के तहत लोगों के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किया है। उन्होने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित या असामाजिक तत्व सक्रिय न हों। कोई लोकशांति भंग करने का प्रयास करता है तो कार्रवाई करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी व डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि हर हाल में आचार संहिता का पालन करना होगा। जो इसका उल्लंघन करेंगे,उनपर कार्रवाई होना तय है।
एक नजर अब तक दर्ज मुकदमों पर ..
12 मार्च : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सबसे पहला मुकदमा चन्दन कुमार एवं सुजीत कुमार पर लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन का मामला नूरसराय में दर्ज हुआ। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी कर ली गयी है।
13 मार्च : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दूसरे मामले में परबलपुर में शोभी मांझी एवं सियाराम मांझी के विरुद्ध नाजायज मजमा बनाकर सड़क जाम करना एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
13 मार्च : एकंगरसराय थाना में अमित कुमार एवं एक अन्य पर लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में 02 गिरफ्तारी हुई है।
14 मार्च : परबलपुर थाना में आनंदी कुमार पर आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन के तहत लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में 01 गिरफ्तारी हुई है।
16 मार्च : रहुई थाना क्षेत्र में चन्दन कुमार एवं 33 अन्य के द्वारा नाजायज मजमा बनाकर सड़क जाम करना एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
17 मार्च : सारे थाना क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मंटू चौधरी एवं 10 अन्य लोगों के द्वारा नाजायज मजमा बनाकर सड़क जाम करना एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
24 मार्च : राजगीर थाना क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन के तहत अज्ञात लोगों पर बड़ी संगत में बीजेपी का कपड़े का 4 झंडा कुएं के चारो तरफ लगाने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी शून्य है।
6 अप्रैल : सारे थाना क्षेत्र में सुबास प्रसाद एवं तीन अन्य पर नाजायज मजमा बनाकर सड़क जाम करना एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ।
8 अप्रैल : आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अरविंद प्रसाद एवं 12 अन्य पर नाजायज मजमा बनाकर सड़क जाम करना एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ।
19 अप्रैल : नूरसराय थाना क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अशोक सिंह एवं 7 अन्य पर नाजायज मजमा बनाकर सड़क जाम करना एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
21 मार्च : सोहसराय थाना क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रेम कुमार एवं 10-12 अज्ञात लोगों पर लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी शून्य है।
18 अप्रैल : राजगीर थाना क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अज्ञात लोगों पर मोदी जी का होर्डिंग एवं पोस्टर लगाने को लेकर मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
23 अप्रैल : पूर्व विधायक सह बिहार शांति मिशन के अध्यक्ष राम नरेश सिंह व अज्ञात सैकड़ों पर आचार संहित उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई गई। समारोह में नियमों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करना था। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
23 अप्रैल : वेना थाना क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन मामले में संजय यादव व अन्य पर आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन के तहत लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ।
24 अप्रैल : राजगीर के प्रखंड राजद अध्यक्ष अशोक कुमार यादव पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी।
25 अप्रैल : गुरुवार को राजगीर में अलग-अलग जगहों पर भाजपा का झण्डा लगा रहने के कारण 4 लोगों पर मामला दर्ज।