बिहार पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। तेजस्वी यादव को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा. पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उपमुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था। बाद में वो इस पद पर नहीं रहे जिसकी वजह उनका आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को सही मानते हुए तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि जस्टिस ज्योति शरण की अदालत ने पहले ही तेजस्वी यादव को पहले ही सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ तेजस्वी यादव ने चुनौती थी। लेकिन अब अदालत ने सभी दलील सुनने के बाद बंगला खाली करने का आदेश दिया था।