बिहार में शिक्षकों को वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया है. जिसके मुताबिक बिहार के सभी DEO और DPO स्थापना के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि जब तक शिक्षकों के 3 महीने का वेतन भुगतान नहीं हो जाता तब तक मुख्यालय छोड़ने पर शिक्षा विभाग के निदेशक ने रोक लगा दी है।
शिक्षा विभाग के आदेश में क्या है
शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि वेतन भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कई जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो वेतन भुगतान के लिए जिम्मेवार हैं वो अवकाश पर हैं। जिसके कारण शिक्षकों का मार्च, अप्रैल और मई माह का वेतन भुगतान आवंटन रहने के बावजूद लंबित है। उक्त परिस्थिति में यह निर्देश दिया जाता है कि पूर्ण वेतन भुगतान होने तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
वेतन नहीं मिलने से शिक्षक संघ नाराज
बता दें कि सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बेगूसराय आदि कई जिलों में शिक्षकों का वेतन पिछले तीन महीने से लंबित है। इसको लेकर अब सरकार एक्शन में आ गई है। शिक्षक संघों ने भी सरकार से इसको लेकर नाराजगी जताई थी।