लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी जीत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ दायर हत्या के मामले को रद्द कर दिया है । खुद मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर हत्या के मामले को रद्द कर दिया है।
सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्लाह की सिंगल पीठ ने पंडारक हत्याकांड मामले में नीतीश कुमार की याचिका पर 31जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसपर आज फैसला सुनाया गया है । साल 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीताराम सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस मामलें में नीतीश कुमार को आरोपी हैं। जिसपर लोअर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने विरुद्ध मामले को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला
बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में साल 1991 में उपचुनाव की वोटिंग कर लौट रहे सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक सीताराम के भाई ने कहा था कि वोट देकर लौटने के दौरान नीतीश कुमार समर्थकों के साथ हम दोनों के पास आये और पूछा कि किसे वोट दिया. हमलोगों द्वारा कांग्रेस का नाम लिये जाने पर नीतीश ने मेरे भाई को गोली मार दी. घटना के बाद सीताराम के गांव के ही अशोक सिंह ने नीतीश कुमार और उनके साथियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था.