बिहार में चौकीदारों को पटना हाईकोर्ट से सबसे बड़ा झटका लगा है । पटना हाईकोर्ट ने वर्षों पुराना बिहार सरकार के उस नियम को रद्द कर दिया है.. जिसके तहत वीआरएस लेने वाले चौकीदार के वारिस को नौकरी मिलती थी.. यानि अब स्वैच्छिक रुप से पदत्याग( VRS)करने वाले चौकीदार के उत्तराधिकारी को नौकरी नहीं मिलेगी.. इस पर हाईकोर्ट ने रोक …
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