कोरोना पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला… क्या-क्या बदलाव हुए जानिए

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बिहार में कोरोना संक्रमण विकराल रुप लेता जाता रहा है । अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में बिहार की हालात भी दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी हो जाएगी। बिहार में रोजाना आठ हजार से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं ।

बिहार में नाइट कर्फ्यू
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया है। वीकेंड लॉकडाउन को भी फिलहाल आगे के लिए टाल दिया गया है। लेकिन हर रोज नाइट कर्फ्यू लगाया गया है । मतलब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनावश्यक बाहर नहीं निकल सकेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। बिहार में या बिहार के बाहर कहीं आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। ये सभी आदेश 15 मई 2021 या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के सभी सभी स्कूल,कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अब 15 मई तक बंद कर दिया है। इस दौरान सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित
स्कूल-कॉलेजों में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानि स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है । लेकिन रोजगार के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिसका संचालन BPSC,SSC और तकनीकी चयन आयोग करती है उसपर लागू नहीं होगा।यानि वे होते रहेंगी

धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे
राज्य के सभी धार्मिक स्थानों को भी 15 मई तक बंद कर दिया गया है। पहले इसे 20 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। लेकिन रविवार को बैठक के बाद सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है।

सब्जी और मांस मछली की दुकानें
बिहार में अब सब्जी, फल, मांस-मछली की सभी दुकानें और मंडियां शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, पहले ये शाम 7 बजे तक खुला करती थीं।

क्या बंद रहेंगे
सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे में बैठकर खाना प्रतिबंधित। होम डिलीवरी रात 9 बजे तक ही होगा। सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के सरकारी-निजी आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।

शादी समारोह की अनुमति
शादी-विवाह कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति दी गई है । वहीं दफन और दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति मिलीहै।

धारा-144 पर डीएम लेंगे फैसला
सभी जिलाधिकारियों को भीड़ रोकने का अधिकार दिया गया है।भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाएगी।

शनिवार को हुई थी सर्वदलीय बैठक
कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए शनिवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी । जिसमें CM नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में सभी दलों ने इस हालात को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 30 सुझाव दिए तो BJP ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने अपने सुझाव में कहा था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें Epidemiologist, Public Health Experts और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की निर्बाध सप्लाई चेन सुनिश्चित की जाए और उसकी कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई की जाए।

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