बिहार में महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है । पहले स्पीकर की कुर्सी गई.. फिर फ्लोर टेस्ट के दौरान RJD के तीन विधायकों ने पाला बदल लिया । अब एक और विकेट गिर गया है । जिसके बाद महागठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 111 ही रह गई है ।
क्या है मामला
भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा से विधायक मनोज मंजिल की विधायकी चली गई है । वो अब विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं । CPI(ML) के विधायक मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । एडीजे कोर्ट ने विधायक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
जेल भेजे गए विधायक
मर्डर केस में सजा के ऐलान के तुरंत बाद पुलिस ने माले विधायक मनोज मंजिल को गिरफ्तार कर ली और बाद में उन्हें आरा जेल भेज दिया गया है। जेल जाने के दौरान दोषी विधायक मनोज मंजिल ने नालंदा लाइव से बात करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
मनोज मंजिल की विधायकी गई
जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, किसी जनप्रतिनिधि के किसी मामले में दोषी करार होने और कम से कम दो साल की सजा मिलने पर उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। वहीं दो साल या इससे ज्यादा सजा होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसे में मनोज मंजिल अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
किस मामले में सजा
दरअसल, ये मामला करीब 9 साल पुराना है । 20 अगस्त 2015 को माले के नेता सतीश यादव की हत्या कर दी गई थी। जिसके प्रतिशोध में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव के रहने वाले जयप्रकाश सिंह की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माले विधायक मनोज मंजिल समेत 24 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
किस-किस को सजा
जयप्रकाश सिंह हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है । अदालत ने 24 में से 23 आरोपियों को दोषी करार दिया है । जबकि एक आरोपी की मौत पहले ही हो चुकी थी ।