बिहार में मास्क को लेकर बड़ा आदेश… DM,SP को दिया स्पेशल पावर

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बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले लोगों को महामारी कानून के तहत दंडित किया जाएगा।

मास्क नहीं पहनने पर जेल जाना होगा
बिहार सरकार ने मास्क लगाने के दायरे में आम आदमी से लेकर ठेले वाले, सब्जी वाले, दूध विक्रेता, दवा दुकानदार से लेकर आवश्यक सेवा देने वाले सभी लोगों को शामिल किया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ महामारी रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. जिसके तहत जेल और आर्थिक दंड दोनों शामिल हैं।

डीएम एसपी को सौंपी जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मास्क एन-95 मास्क कोरोना की जांच में लगे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक हैं। लोग इसके लिए दो परत में कपड़े से बने मास्क भी प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने आदेश के पालन की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारी (डीएम), वरीय आरक्षी अधीक्षक (एसएसपी) और सिविल सर्जन (सीएस) को दी है।

गौरतलब है कि बिहार में चार-पांच दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। तीन नए जिलों को भी टच कर गया है। मुंगेर और नालंदा हॉट स्पॉट बन गया है.

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