बिहार में पैक्स चुनाव से पहले 1 लाख पैक्स सदस्यों के लिए गुड न्यूज है.. दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है..
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने उन एक लाख पैक्स सदस्यों की बहाली का आदेश दे दिया है.. जिन्हें हटा दिया गया था.. सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है..
पैक्स चुनाव में देंगे वोट
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन एक लाख पैक्स सदस्यों के नाम को वोटर लिस्ट में भी जोड़ने का आदेश दिया है.. ताकि वे पैक्स चुनाव में वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे
हाईकोर्ट का आदेश पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया है.. जिसमें हाईकोर्ट ने पैक्सों की सदस्यता से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक घोषित किया था. पटना हाईकोर्ट ने इसे नियमावली से हटाने को कहा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए.. नियम 7 (4) को बहाल कर दिया है।
सरकार ने किया स्वागत
सर्वोच्च अदालत के फैसले का बिहार सरकार ने स्वागत किया है.. बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पैक्स सदस्यों की सदस्यता बहाल हो जाएगी और आगामी चुनाव में सभी वोट कास्ट कर सकेंगे. तो वहीं सहकारिता सचिव धर्मेंद सिंह ने कहा कि जल्द ही इन सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति बिहार निर्वाचन आयोग को भेजी गई है.
कब है पैक्स चुनाव
आपको बता दें कि बिहार में कुल 6422 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं.. जिन्हें पैक्स कहा जाता है। इसके लिए अगले महीने पांच चरणों में चुनाव होने हैं। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होने हैं. पहले चरण का चुनाव 26 नवंबर को होगा जबकि 27 नवंबर को दूसरे चरण और 29 नवंबर को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा. 1 दिसंबर को चौथा और 3 दिसंबर को 5 वें चरण का चुनाव होगा. 11 जिले में चार चरणों में, पांच जिले में तीन चरण में और शेष पांच जिले में दो-दो चरण में मतदान होंगे।