बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
बिहार चुनाव को टालने कि मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। SC ने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाएं।अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई है. ऐसे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कोरोना के चलते चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने के लिए दायर की गई याचिका का इरादा गलत है। चुनाव को किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता है। अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने की आजादी चुनाव आयोग के पास है।
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking directions for Election Commission to refrain from holding upcoming election in Bihar till the State is declared COVID-19 and flood free. pic.twitter.com/q7TFOKcPco
— ANI (@ANI) August 28, 2020
आरजेडी की मतदाताओं के लिए बीमा की मांग
वहीं, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव के दौरान कोरोना की चपेट में आने पर मतदाताओं के लिए बीमा कवरेज की मांग की है। कोरोना महामारी के वक्त चुनाव कराने का विरोध कर रही आरजेडी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स में कई स्पष्टीकरण की जरूरत है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मतदाताओं को बीमा कवर दिया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव में मतदाता ही मुख्य हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग गाइडलाइन्स पर स्पष्टीकरण नहीं देता है तो एसी संभावना है कि 30 से 32 फीसदी कम वोटिंग होगी।