देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है । ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम आप चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? गारंटर के तौर पर कितने लोग चाहिए? कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं? जैसी कई जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगा
कौन लड़ सकता है चुनाव
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए. आपकी न्यूनतम उम्र 25 साल की होनी चाहिए. आप लाभ के कोई पद पर न हों. साथ ही दिवालिया या विकृत चित्त वाला व्यक्ति न हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है. आप अनपढ़ हैं या पीएचडी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है
कितने पैसे की जरूरत
किसी भी प्रत्याशी को नामांकन के वक्त चुनाव आयोग के सामने जमानत राशि जमा करनी होती है. यानि अगर कोई सामान्य वर्ग से आता है तो उसे 25 हजार रुपए जमा करने होतें और अगर एससी-एसटी वर्ग से होता है तो उसे 12 हजार 500 की कटानी होगी रसीद। चुनाव में अगर उम्मीदवार एक निश्चित वोट से कम वोट पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है. यानि इस राशि को चुनाव आयोग जब्त कर लेती है ।
प्रस्तावक की जरुरत
अगर आपको किसी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो आपको एक प्रस्तावक की जरूरत होती है. मतलब अगर आप को कांग्रेस,बीजेपी,आरजेडी,जेडीयू, हम आदि दलों में से किसी ने उम्मीदवार बनाया है तो आपको एक प्रस्तावक की जरूरत होगी. जो नामांकन के वक्त मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपको 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। ध्यान रहे प्रस्तावक वही होगा जो उस संसदीय या लोकसभा का वोटर होगा .
आपराधिक मामलो की जानकारी देनी होगी
नॉमिनेशन के वक्त आपको अपनी पूरी डिटेल्स तो देनी ही होगी. साथ ही ये भी बताना होगा कि आप पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जेल हो गई हो और आप नामांकन भरे हों. ऐसी सभी जानकारी देनी होती है. यानि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का भी अनुपालन करना होता है।
फॉर्म A और फॉर्म B भरना होता है
राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर तीन बजे तक फार्म ए और बी दाखिल करना होता है।
अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं
लोक सभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकते है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब रखता है । साथ ही निगरानी भी करता रहता है । अगर आप चुनाव खर्च के लिए 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चेक या ड्राफ्ट से करना होगा। पिछली बार ये सीमा 20 हजार रुपये थी। खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये है।
अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप भी मैदान में कूदिए. लोकतंत्र को मजबूत बनाइए.