नालंदा लोकसभा सीट पर आज से नामांकन शुरू, नॉमिनेशन के नियम और कानून जानिए

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नालंदा लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे. इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई. जो 29 अप्रैल तक चलेगी. 30 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी. उसके बाद 2 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं. इसके बाद 19 मई को मतदान होगा और 23 मई को चुनाव नतीजे घोषित होंगे. अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है. किसी उम्मीदवार को नामांकन भरने के लिए क्या क्या करने होंगे.

नालंदा में कहां होंगे नॉमिनेशन
नालंदा लोकसभा सीट पर नामांकन करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को बिहार शरीफ कलेक्टेरियट आना होगा और जिला निर्वाचन अधिकारी यानि डीएम के सामने शपथ पत्र जमा करने होंगे। नॉमिनेशन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा

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नामांकन की प्रक्रिया क्या है
नॉमिनेशन के लिए आने वाले प्रत्याशी के साथ 4 और लोग आ सकते हैं। यानि प्रत्याशी मिलाकर 5 लोग से ज्यादा नॉमिनेशन के वक्त मौजूद नहीं रह सकते हैं. जिसमें वकील भी शामिल होता है. यदि उम्मीदवार को SPG सुरक्षा मिली है तो एक एसपीजी सिक्योरिटी पर्सन छिपे हुए शस्त्र के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर सकते हैं, यानि ऐसी स्थिति में कुल 6 व्यक्ति मौजूद रह सकते हैं। इतना ही नहीं निर्वाची अधिकारी यानि आरओ के ऑफिस के 100 मीटर की परिधि में सिर्फ 3 गाड़ी ही लाया जा सकता है.

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हलफनामा में क्या क्या जानकारी देनी होती है
किसी भी उम्मीदवार को चुनाव आयोग यानि निर्वाची अधिकारी के सामने एक शपथ पत्र दाखिल करना होता है. जिसमें उम्मीदवार की शिक्षा,व्यक्तिगत जानकारी, उसकी संपत्ति, आय के स्रोत, आपराधिक चरित्र आदि सबकी जानकारी देनी होती है. अगर इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है.

लोकसभा चुनाव की जरूरी तिथियां
– नामांकन की अवधि : 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक
– नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी : 30 अप्रैल
– नाम वापसी की तिथि : 2 मई
– मतदान की तिथि: 19 मई
– मतगणना : 23 मई
– चुनाव सम्पन्न होने की अंतिम तिथि : 27 मई

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