बिहार में 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर पहले की तरह काम करने लगेंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की दी है। हालांकि इसके लिए पहले सरकारी ऑफिसों को सेनेटाइज किया जाएगा
क्या है फॉर्मूला
20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर खोलने के लिए फॉर्मूला भी जारी कर दिया गया है. जिसके मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी के सरकारी सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन दफ्तर आएंगे। वहीं ग्रुप सी एवं अन्य न्यून वर्ग तथा संविदा कर्मी श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। प्रशाखा, और कोषांग में पदस्थापित सहायक और आशुलिपिक संवर्ग के कर्मी, डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी रहेगा।
इसे भी पढ़िए-लाखों कमाएंगे किसान, सरकार ने बनाई रुपरेखा
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित गाइडलाइन और कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। दफ्तर में कर्मियों के बैठने की व्यवस्था में एसओपी का पालन हो यह संबंधित प्रशाखा के प्रभारी को सुनिश्चित करना है।
इसे भी पढ़े-बिहार में इस बार देर से आएगा मानसून.. जानिए क्यों
कार्यस्थलों को कराना होगा सेनेटाइज
20 अप्रैल से बिहार के जिन महकमों को अपना काम शुरू करना है, उन्हें अनिवार्य रूप से गाइडलाइन का पालन करना होगा । जिसमें दफ्तर को बिना सेनेटाइज किए वहां काम शुरू नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर निर्माण कंपनी रसायन के छिड़काव का इंतजाम करेगी। इस बारे में उस संबंधित महकमे के प्रधान सचिव और सचिव यह सुनिश्चत कराएंगे कि कार्यस्थल को सैनिटाइज कर दिया गया है। जिस इंजीनियर के जिम्मे कार्यस्थल होगा उन्हें इस बारे में नियमित रिपोर्ट भी भेजनी है कि कार्यस्थल को सेनेटाइज किया जा रहा है।
Posted by Nalanda Live on Wednesday, April 15, 2020